उत्तरप्रदेशराज्य

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक कार पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क

उत्तर प्रदेश
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि ईवी यानि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को 14 अक्टूबर 2022 से अगले तीन साल के लिए छूट मिलेगी। वहीं जो गाड़ियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं उन्हें खरीदने पर पांच तक कोई रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। प्रदेश सरकार की ओऱ से भी आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें ते सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो।

तीन साल के बाद भी मिलेगी यह छूट
प्रदेश के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरालु ने जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटीी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी, यह 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए वैद्य होगी। चौथे और पांचवे साल में ईवी ग्राहकों को यानि 14 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2027 तक इवी की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वेहिकल्स क्या हैं।
 

इन गाड़ियों पर मिलेगी छूट
ईवी में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, प्लग इन हाइब्रिक इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेहिकल्स आते हैं। प्रदेश सरकार के फैसले से 3997 ईवी ग्राहकों को आगरा में इसका लाभ होगा, जिनसे टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 14 अक्टूबर 2022 के बाद लिया गया है। फिलहाल प्रदेश में कुल 11340 ईवी आगरा आरटी में रजिस्टर्ड हैं, जिसमे से 3997 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें 14 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदा गया है। इसमे 437 ई रिक्शा, 30 कार और बाकी दो पहिया ईवी हैं।

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button