ट्रेन में आगजनी के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
कोझिकोड
केरल में ट्रेन में आगजनी के आरोपी व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दो अप्रैल को हुई इस घटना में एक शिशु और दो अन्य लोगों की मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि आरोपी शाहरूख सैफी ने ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भागने के प्रयास में संभवत: झुलस गया। उसका बृहस्पतिवार से मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोझिकोड न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एस. वी. मनेश ने अस्पताल पहुंचकर आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।
इस बीच, अस्पताल सूत्रों ने बताया कि सैफी के जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं और उसे छुट्टी देने के संबंध में मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा।
ऐसा बताया जा रहा है कि सैफी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसकी हिरासत के लिए अदालत से अनुरोध करेगी।
एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) एम. आर. अजित कुमार ने आज पूर्वाह्न बताया कि विभिन्न जांच एजेंसियों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है।
कुमार ने एक टीवी चैनल को बताया, ‘‘यह विशेष मामला है जिसमें संयुक्त रूप से जांच किये जाने की जरूरत है। केरल पुलिस और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त प्रयास से आरोपी का पता लगाया और उसे दबोच लिया। सारा श्रेय केरल पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को जाता है। हम मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि आरोपी रत्नागिरि में है और केरल पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के लिए तत्काल टीम भेजी।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने महाराष्ट्र पुलिस की टीम और अन्य जांच एजेंसियों के सहयोग से उसे पकड़ लिया और यहां लेकर आए। मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमें इस मामले की विस्तृत और गहन जांच करने की जरूरत है।’’
गौरतलब है कि दो अप्रैल को ट्रेन के कोझिकोड के एलाथुर में कोरापुझा पुल के पास पहुंचने पर संदिग्ध व्यक्ति ने यात्रियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी और नौ लोग झुलस गए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
केरल पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रहा है।