सारंगढ़ बिलाईगढ़
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य अवधि सोमवार 11 सितम्बर 2023 को समाप्त हो रहा है। इसलिए निर्वाचन के नियम अनुसार मतदाता से अपील है कि वो मतदाता सूची में नाम जोड़ ले या हटा ले या फिर सुधार करा ले।
निर्वाचन नियमावली के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने पर नए मतदाता का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार करवाया जा सकता है। मतदाता की मृत्यु अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। नवीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जा सकता है। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है। 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि 18 वर्ष की आयु पूरी हो रही है तो मतदाता बनने हेतु अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से कोई भी मतदाता ऑनलाइन फार्म 6, 7 और 8 भर सकते हैं।