उत्तरप्रदेशराज्य

दहेज में मांग रहे थे 5 लाख रुपए, मना करने पर घर से निकाला और भरी पंचायत में दे दिया तीन तलाक

कौशांबी
 उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दहेज में 5 लाख की मांग नहीं पूरी होने पर पत्नी को प्रताड़ित कर भरी पंचायत में तीन तलाक देने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीन तलाक का यह मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अलावलपुर टिकरी गांव का है।
 
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सिपाह गांव के रहने वाले मोहम्मद जव्वाद ने अपनी बेटी सबा की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 27 जनवरी 2019 को थाना क्षेत्र के अलावलपुर टिकरी गांव के रहने वाले मोहम्मद बन्ने के बेटे अतीक अहमद के साथ की थी। पिता ने अपने हैसियत के मुताबिक दान-दहेज देकर बेटी को विदा किया था। महिला का आरोप है कि शादी के एक साल बाद ही उसके ससुरालीजन दहेज कम देने का ताना मारकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे। वह कम दहेज के बदले मायके से 5 लाख रुपये कैश लाने की डिमांड करने लगे। जब महिला ने कहा कि मेरे पिता ने अपने हैसियत से ज्यादा दान-दहेज देकर मुझे विदा किया था। अब वह पांच लाख कैश की डिमांड नही पूरी कर पाएंगे। इसके बाद ही ससुरालीजनों ने महिला को बेरहमी से मारपीट कर घर से निकाल दिया।
 

भरी पंचायत में पति ने महिला को कह दिया तलाक़ तलाक़ तलाक़
आरोप है कि ससुरालीजनों ने महिला को धमकाया की अगर वह दोबारा लौटकर इस चौखट पर आई तो वह उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला देंगे। जिसके बाद महिला अपने मायके चली गई। मायके वालों को बड़ी उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसका दामाद सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दो जुलाई को इस मामले में गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों पक्ष के सारे रिश्तेदार भी शामिल हुए। रिश्तेदारों ने समझौते का बहुत प्रयास किया लेकिन ससुरालीजनों ने रिश्तेदारों की भी एक नहीं सुनी। तभी भरी पंचायत में पति अतीक अहमद ने महिला को तीन बार तलाक़ तलाक़ तलाक़ कह दिया। जिसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी।
 
आपको बता दें कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति अतीक अहमद, ससुर बन्ने, जेठ आजाद, सहजाद, मशहर, ननद नुशरत के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-A, 323, 504, 506 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3,4 एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3,4 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कड़ाधाम थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पति ने दहेज में 5 लाख कैश की मांग नहीं पूरी करने पर सार्वजनिक तौर पर उसे तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया है। इस संबंध में समुचित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button