1 जनवरी से बदलने जा रहा है सिम खरीदने का नियम, अब डिजिटल होगा ये प्रोसेस
नई दिल्ली
मोबाइल कनेक्शन खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. आपके लिए नया कनेक्शन खरीदना आसान बनाने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम डिपॉर्टमेंट ने नया नियम जारी किया है. इस नए नियम के तहत 1 जनवरी, 2024 से आपको मोबाइल कनेक्शन खरीदते समय पेपर KYC नहीं कराना होगा. जिसका मतलब है कि आपको सभी जरूरी जानकारी डिजिटली सब्मिट करना होगा.
DoT ने जारी किया नोटिफिकेशन-
संचार मंत्रालय के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी होगा और अब पेपर बेस्ड केवाईसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा.
इसके अलावा इस यह भी बताया गया है कि नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहने वाले हैं और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. गौरतलब है कि पहले सिम कार्ड लेने के लिए आप ई-केवाईसी के साथ ही पेपर बेस्ड केवाईसी भी कर सकते थे, मगर अब इसे 1 जनवरी से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.
1 दिसंबर, 2023 से सिम कार्ड के नियम में हुआ है बदलाव
इससे पहले टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सिम कार्ड संबंधित एक और नियम में बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में सिम जारी करने के नियम को लागू किया है. सिम कार्ड लेने से पहले केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है और अब सिम खरीदने वाले के साथ ही सिम बेचने वाले को भी पंजीकृत किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति एक साथ कई सिम कार्ड खरीदता है तो वह इसे केवल व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से ही खरीद सकता है.
1 जनवरी से बदल गया नियम
मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन के तहत आने वाले टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी, 2024 से मोबाइल कनेक्शन खरीदते समय की जाने वाली पेपर KYC को बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए सभी जरूरी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
सिम कार्ड को लेकर आया ये नया नियम
1 दिसंबर, 2023 से देश में सिम कार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़े नए नियम लागू हुए हैं. पहले होता था कि लोग एक आईडी पर कई सिम एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में ही सिम खरीदने की अनुमति रहेगी. साथ ही सिम कार्ड बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने और सिस्टम में शामिल होने से पहले KYC प्रोसेस पूरा करना होगा.