उत्तरप्रदेशराज्य

मेयर और चेयरमैनों के शपथ ग्रहण की आ गई डेट

लखनऊ

राज्य सरकार ने चुनाव परिणाम मिलने के बाद मंगलवार को निकाय गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मेयर व अध्यक्ष के साथ सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख 26 व 27 मई तय की गई है। इसके साथ ही पहली बार निकाय गठन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के अंदर यानी 23 जून तक नगर निगम सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के निर्देश भेज दिए हैं। नगर निगमों में मेयर और पार्षदों को मंडलायुक्त या उनकी अनुपस्थिति में डीएम द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के मेयर और पार्षद स्थान ग्रहण करने के लिए शपथ लेंगे।

नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्यों को डीएम या उनकी अनुपस्थिति में नामित उपजिलाधिकारी शपथ दिलाएंगे। मंडलायुक्तों व डीएम को निर्देश दिया गया है कि तय तिथि पर शपथ ग्रहण कराते हुए शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के बाद निकाय खातों का संचालन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा।

पहली बैठक में एक साल की बनानी होगी कार्ययोजना
इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि 23 जून तक अनिवार्य रूप से नगर निगम सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। पहली बैठक में वर्ष 2023-24 में निकायों में कराए जाने वाले कामों की कार्ययोजना तैयार करते हुए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर शासन को 30 जून तक उपलब्ध कराना होगा। शासन स्तर से इसके आधार पर निकायों की कार्ययोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी।

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