उत्तरप्रदेशराज्य

अब्‍बास अंसारी को अदालत ने नहीं दी जमानत, कहा- ‘ उनका अपराध गंभीर, जमानत के हकदार नहीं’

लखनऊ
उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के जेल में पत्नी निकहत बानो से अवैध मुलाकात का मामले में शुक्रवार को एक अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज की। न्यायाधीश यह कहते हुए जमानत खारिज कर दी कि, अब्बास अंसारी का आरोप गंभीर है, वो इस समय जमानत के हकदार नहीं है।
 
बता दें कि, जेल में बंद में विधायक अब्बास अंसारी को उसकी पत्नी निखत अंसारी के साथ डीएम अभिषेक आनंद व एसपी वृंदा शुक्ला ने जेल में पहुंचकर पकड़ा था, जबकि उसकी जेल में एंट्री नहीं थी। इस दौरान जेल से विदेशी मुद्रा और मोबाइल भी बरामद किये गए थे। अधिकारियों ने जेल के पास से चालक समेत एक वाहन को भी कब्जे में लिया था। इस मामले में जेल अधीक्षक और दो जेलरों समेत पांच वार्डन को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद अब्बास अंसारी को कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
 
इस मामले में प्राथमिकी 11 फरवरी, 2023 को उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह ने चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज कराई गई थी। अदालत ने मामले के अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अंसारी जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलता था और गवाहों को धमकाता था और संबंधित अदालतों में मुकदमे के दौरान उनका समर्थन नहीं करने पर उन्हें मारने की साजिश रचता था। इसी मामले में कोर्ट ने अभी तक उसे जमानत नहीं दी है।   

 

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