प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में उम्र की समय सीमा में छह माह की बढ़ोत्तरी हुई
भोपाल
प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में उम्र की समय सीमा में छह माह की बढ़ोत्तरी की गई है। अब नर्सरी में तीन साल से साढ़े चार साल की उम्र में ही प्रवेश होंगे। वहीं केजी-1 में चार साल से साढ़े पांच साल, केजी टू में पांच साल से साढ़े छह और पहली कक्षा में छह से साढ़े सात साल में प्रवेश दिया जाएगा। उम्र की समय सीमा में यह संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण किया गया है। अभी तक निजी स्कूल नर्सरी में दो से तीन साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन जारी है। इसमें भी उम्र की समय सीमा में संशोधन का पालन किया जाएगा। आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए हैं। आनलाइन आवेदन और सत्यापन किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर उम्र की तय सीमा में संशोधन का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
पूर्व के आवेदक भी तीन मार्च तक संशोधन करा सकते हैं
राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के आनलाइन निश्शुल्क प्रवेश के लिए आयु सीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। निर्देश में लिखा है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपने बच्चों के निश्शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है। वे पोर्टल पर पूर्व आवेदन में आयु, प्रवेशित कक्षा और चयनित स्कूलों संबंधी प्राथमिकता क्रम संबंधी सुधार कर सकेंगे।साथ ही नवीन आवेदन के समय भी कक्षावार निर्धारित आयुसीमा ही लागू होंगी। तीन मार्च, तक आरटीई पोर्टल https://rteportal.mp.gov.in/ पर आनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक 24 फरवरी से पांच मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित संकुल केंद्रों में करा सकेंगे।
पहले चरण की लाटरी सात मार्च को निकाली जाएगी
आनलाइन लाटरी के माध्यम से सात मार्च को आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। साथ ही चयनित आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। चयनित आवेदक 11 से 19 मार्च के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश करा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित निजी स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।