शहरों में गौशाला निर्माण के लिए बदले मानक, अब इन 12 सुविधाओं का करना होगा इंतजाम
लखनऊ
योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरों खासकर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में गौशाला निर्माण के लिए मानक में संशोधन कर दिया है। इनमें अब कुल मिलाकर 12 तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करानी होगी। इसका निर्माण 1.65 करोड़ रुपये से किया जाएगा। इसका मकसद पशुओं को हर सुविधा उपलब्ध कराना है।
संयुक्त सचिव नगर विकास विभाग कल्याण बनर्जी ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि एक गौशाला में न्यूनतम 500 पशुओं को रखने की व्यवस्था होगा। इसके साथ ही चारा गोदाम, 500 गौवंश के लिए शेड, वेटनरी क्लीनिक साथ में कैटल क्रश, भूसा कटल शेड, सर्वेंट क्वाटर, छोटे साइज के द्वार, मुख्य द्वार, चरही, नाली निर्माण, सबमर्शिबल पंप, बायो गैस प्लांट और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराना अनिवार्य होगा।
शासन स्तर से इसके लिए मानव संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार भवन निर्माण में परियोजना की लागत 40 लाख से अधिक होने पर जल निगम की इकाई सीएंडडीएस से इसका निर्माण कराया जाएगा। सीएडंडीएस द्वारा बनाने से मना किए जाने पर निकाय डीएम से दिशा-निर्देश लेकर काम कराएंगे।
निकायों को निर्देश दिया गया है कि तय मानक के अनुसार ही काम कराए जाएंगे और गुणवत्ता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत पैसे से अधिक की जरूरत होने पर निकायों को अपने स्रोत से खर्च करना होगा।