विदेश

कुत्ते का मांस खाना-बेचना अपराध, दक्षिण कोरिया में बना कानून, सदियों की परंपर पर रोक

सियोल
दक्षिण कोरिया में संसद ने मंगलवार को एक बिल पास किया। इसके मुताबिक यहां पर कुत्ते का मांस बेचना और खाना अपराध होगा। बता दें कि यहां पर कई सदियों से कुत्ते का मांस खाने की परंपरा रही है। यह कानून साल 2027 से अमल में आएगा। बीते कुछ वक्त से दक्षिण कोरिया में पशु अधिकारों की बात प्रमुखता से उठाई जा रही है। इस कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है। हालांकि कुत्तों का व्यापार करने वालों द्वारा इसके विरोध की पूरी आशंका है।

राष्ट्रपति की बड़ी भूमिका
दक्षिण कोरिया की संसद में इस कानून को भारी बहुमत मिला। इसके पक्ष में 208 और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। हालांकि इसके कानून बनने के लिए अभी कुछ प्रक्रिया का पालन होना है। जिसके तहत कैबिनेट काउंसिल में पेश होना और राष्ट्रपति यून सुक-यिओल के सिग्नेचर की दरकार है। हालांकि यह स्टेप्स फॉर्मेलिटी मात्र ही हैं। इस कानून को लाने के पीछे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून की भी बड़ी भूमिका है। वह स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को गोल लेते रहे हैं। राष्टपति की पत्नी किम किओन ही भी कुत्तों का मांस खाने की परंपरा की बड़ी आलोचक रही हैं। हाल के दिनों में हुए कई सर्वे में यह पाया गया था कि अब दक्षिण कोरियाई लोग अपने खाने में कुत्ते का मांस शामिल नहीं करते हैं।

कानूनन अपराध
नए कानून के तहत कुत्ते पालना, मारना या उसका मांस बेचना कानूनन अपराध होगा। ऐसा करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल या 30 मिलियन वोन का जुर्माना भरना होगा। विधेयक में कहा गया है कि इस कानून का मकसद लोगों को एनिमल राइट्स की अहमियत बताना है। हर किसी की जिंदगी अनमोल है और इंसानों व जानवरों का सह-अस्तित्व जरूरी है। दक्षिण कोरियाई कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक यहां पर कुल 1000 डॉग फॉर्म्स हैं। यह लोग करीब 5 लाख कुत्तों को पाल रहे थे, जिन्हें अप्रैल 2022 तक 1600 रेस्टोरेंट्स में सर्व किया गया।

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button