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आज से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के बदले नियम

नई दिल्ली
हर एक महीने की पहली तारीख को कई नियम बदल जाते हैं। जिसका असर हमारी आपकी जेब पर भी पड़ता है। 1 अक्टूबर 2023 से भी कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो रहा है। इन नियमों से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर म्युचुअल फंड की एसआईपी भी प्रभावित हो रही हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं कि आज यानी 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं?

1- विदेश घूमने वाले लोगों के लिए पहले जैसी नहीं रही टैक्स व्यवस्था
अगर आप विदेश घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़ा अलर्ट है। 1 अक्टूबर से आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक का टूर पैकेज लेते हैं तो आपको 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बता दें, मेडिकल और पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च इससे बाहर हैं।

2- अगर ऐसा नहीं किया तो छोटी बचत योजनाएं हो जाएंगी बंद!
अगर आप पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। इन अकाउंट्स से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका अकाउंट डॉक्यूमेंट देने तक सस्पेंड किया जा सकता है।

3- जन्म प्रमाण पत्र हुआ जरूरी
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) विधेयक-2023 आज से प्रभावी हो गया है। जिसकी वजह से जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने, सरकारी नौकरी में नियुक्ती, वोटर लिस्ट या फिर एडिमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्य होगा।

4- एसआईपी के नियमों में हुआ बदलाव
आज से म्युचुअल फंड एसआईपी अधिक से अधिक 30 सालों के लिए ही करवाया जा सकता है। अब आपको यह बताना होगा कि आप कबतक एसआईपी जारी रखेंगे। पहले लम्बी अवधि की एसआईपी की कोई अंतिम तिथि नहीं होती थी। नया नियम पुराने एसआईपी पर लागू नहीं होगा। बता दें, NACH ने 18 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।

5- डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों हुआ बदलाव
अब आपसे आपका कार्ड जारी करने वाली संस्था ये पूछेगी कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। साथ ही उन्हें एक से अधिक विकल्प देने होंगे। पहले देखा जाता था कि नए कार्ड या फिर रेन्यू करते वक्त कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं कोई विकल्प ना चुननें पर रुपे, मास्टकार्ड, विजा कार्ड आदि में से कोई भी जारी कर देती थी। लेकिन 1 अक्टूबर से अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

Pradesh 24 News
       
   

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