उत्तरप्रदेशराज्य

RBI ने यूपी के इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के रुपए कैसे होंगे वापस?

लखनऊ
भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक को आज से ही कामकाम बंद कर देने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है बैंक जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपए तक मिलेंगे।  रिपोर्ट के मुताबिक नियमों की अनदेखी करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस कोऑपरेटिव बैंक के पास संचालन के लिए पूंजी नहीं बची है। यही नहीं बैंक द्वारा आगे कमाई की कोई उम्‍मीद भी नहीं दिख रही है। इन हालात में बैंक को बंद किया जाने का निर्णय लिया गया है।

रिजर्व बैंक ने चार अन्‍य बैंकों पर भी कार्रवाई की है। उन पर  जुर्माना लगाया है। बता दें कि ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर कड़ी निगरानी रखता है। आवश्‍यकतानुसार समय-समय पर कार्रवाई भी करता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर को बंद किए जाने के अलावा जिन कोऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई की है उनमें पाटन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक और राजर्षि शाहू सहकारी शामिल हैं। इनमें से तीन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि एक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजर्षि शाहू सहकारी बैंक बैंक पर मिनिमम बैलेंस तो पाटन कोऑपरेटिव बैंक पर केवाईसी नियमों के उल्‍लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया है। जबकि शिक्षक सहकारी बैंक पर नियमों के विरुद्ध जाकर गोल्‍ड लोन मुहैया कराने के चलते जुर्माना लगा। वहीं डिस्‍ट्रिक्‍ट सेंट्रल बैंक पर नाबार्ड की गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगा।

सीतापुर के बैंक का काम बंद
भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के तहत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर को सात दिसम्‍बर को ही अपना कामकाज बंद करना होगा। रिजर्व बैंक ने कमिश्‍नर और रजिस्‍ट्रार, उत्‍तर प्रदेश से भी बैंक को बंद करने के लिए आवश्‍यक कार्रवाई करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन कोआपरेटिव बैंक में ग्राहकों के जमा पांच लाख रुपये बीमा के तहत मिल जाएंगे। इसमें ब्याज भी शामिल है। बताया जा रहा है कि करीब 98.32% ग्राहकों को उनका पूरा धन वापस कर दिया जाएगा।

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button