बिलासपुर
रिश्वत लेते रहेंगे हाथ पकड़े गए रेलवे अधिकारी को अदालत में दो अलग-अलग धाराओं में तीन व चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी को सीबीआई ने वर्ष 2017 में लिपिक से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। जिसके बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ विवेचना कर चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया था। विचारण पश्चात सश्रम कारावास की सजा व अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया गया है।
पूरा मामला बिलासपुर रेलवे कार्यालय से जुड़ा है। सीनियर डिवीजनल पर्सनल ऑफिस एसईसीआर कार्यालय में प्रमोद कुमार ऑफिस सुप्रीडेंटेड बिल सेक्शन के पद पर पदस्थ थे। उनके खिलाफ मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मुकेश कुमार जूनियर क्लर्क के पद पर चीफ क्रू कंट्रोल कार्यालय एसईसीआर बिजुरी जिला अनूपपुर में पदस्थ थे। मुकेश कुमार की रोकी गई सैलरी व एरियर्स राशि तकरीबन डेढ़ लाख रुपए भुगतान के एवज में प्रमोद कुमार ने तीस हजार रुपए की मांग की थी। बाद में भाव ताव के बाद 28 हजार रुपए में प्रमोद कुमार तैयार हो गया था।