कुल्हाडी व लाठी डंडा से मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा
छतरपुर
कुल्हाडी व लाठी डंडा से मारपीट करने के मामले में विशेष न्यायालय (एस.सी. एस.टी एक्ट) छतरपुर के न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह, ने आरोपीगण को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 28.08.2015 को सुबह लगभग 08ः00 बजे जब बेनीबाई अहिरवार अपनी पुत्री पूजा अहिरवार को लेकर अपने पति प्रेमचन्द्र अहिरवार के साथ मोटर सायकल से अपने कलरियाऊ खेत पर पंप चलाने के लिए जाते समय गौरीशंकर यादव के मकान के सामने पहुंची तभी आरोपी दिनेश यादव, गौरीशंकर यादव व भुवानीदीन यादव ने उन्हें रोक लिया।
तथा जातिसूचक गालियां दीं। तथा प्रेमचंद्र ने गालियां देने से रोका तो भुवानीदीन ने कुल्हाडी से तथा गौरीशंकर ने डंडे से मारपीट कर दी तभी वहां पर आरोपी देवीदीन, कस्तुरीबाई तथा राजाबाई आ गईं। आरोपी दिनेश ने बेनीबाई की डंडे से मारपीट की। पूजा अहिरवार को राजाबाई एवं कस्तूरीबाई ने चांटो तथा घूंसों से मारपीट की तब तक वहां पर अभियुक्त तुलसा यादव और कमला यादव भी आ गईं और सबने मिलकर मारपीट की। फरियादी बेनीबाई द्वारा घटना की रिपोर्ट की गई। थाना सिविल लाइन द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी की विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से डीपीओ/विशेष लोक अभियोजक, प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायालय (एस.सी.एस.टी एक्ट) छतरपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण भुवानीदीन यादव, दिनेश यादव एवं गौरीशंकर यादव को भा.दं.वि. की धारा 325 सहपठित धारा 34 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं भा.दं.वि. की धारा 323 सहपठित धारा 34 में 03 माह के सश्रम कारावास एवं 800 रूपये का अर्थदण्ड और देवीदीन उर्फ दिब्बू यादव, श्रीमती राजाबाई एवं श्रीमती कस्तुरीबाई सभी को भा.दं.वि. की धारा 323 सहपठित धारा 34 में 03 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।