राजधानी भोपाल की अवैध कॉलोनी में रहने वाले भी ले सकते हैं परमानेंट बिजली कनेक्शन, ये हैं शर्तें
भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए बड़ी खबर है. अब अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग भी परमानेंट बिजली कनेक्शन ले सकेंगे. हालांकि, उन्हें सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देनी होगी. ये कीमत वे किश्तों में दे सकते हैं. इससे पहले इन कॉलोनी के रहवासियों के लिए परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना आसान नहीं था. उन्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत एक साथ देनी होती थी. इस वजह से वे इस तरह का बिजली कनेक्शन नहीं ले पाते थे. ऐसे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने इन लोगों के लिए सुगम विद्युत (सुविधा) योजना बनाई है.
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए ही यह योजना लाई गई है. यह योजना दो साल तक लागू रहेगी. इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देनी होगी. वे इस कॉस्ट को किश्तों में दे सकेंगे. दो साल बाद इस योजना का रिव्यू किया जाएगा. उसी के आधार पर फैसला किया जाएगा कि इस योजना को जारी रखें या नहीं. भोपाल से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, सरकार की इस योजना में नए ग्राहक भी शामिल हो सकते हैं. जिन लोगों की कॉलोनियां रेरा में रिजस्टर्ड नहीं हैं वे भी इसका लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा वे लोग भी लाभ ले सकते हैं जो एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं दे सकते.
दो साल में चुकाना होगा सारा रुपया
सूत्रों ने बताया कि इस योजना में लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से शामिल हो सकते हैं. यह योजना हाउसिंग सोसायटी, बिल्डर और कॉलोनाइजर के लिए नहीं है. लोगों को योजना की शुरुआत में आवेदन के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का 25 फीसदी रुपया देना होगा. उनका बिजली कनेक्शन चालू होने के बाद उन्हें बिल के साथ-साथ ब्याज भी देना होगा. उन्हें दो साल में सारा रुपया सरकार को चुकाना होगा.