Uncategorized

शिक्षा विभाग के इस आदेश पर लगी रोक- केके पाठक को पटना हाईकोर्ट का झटका, कोचिंग संचालकों को राहत

पटना
25 सितंबर से छुट्टी पर रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक मंगलवार को ऑफिस पहुंचे। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट से एसीएच को झटका लग गया है। कोर्ट  ने केके पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कोचिंग के चलाने का समय निर्धारित कर दिया था। कहा गया था कि इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से कोचिंग सेंटर चलाने वालों को बड़ी राहत मिली है।

केके पाठक ने अपने आदेश में कहा था कि दिन के 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे। इसका कई संस्थाओं ने विरोध किया। अपर मुख्य सचिव के आदेश के खिलाफ कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।  मंगलवार को इस पर सुनवाई की गयी। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दिया कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार  सरकार को समय रेगुलेट करने का पावर नहीं है। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दिया। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा ये याचिका दायर की थी।

दरअसल, शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा द्वारा 31जुलाई,2023 को आदेश जारी किया गया था जिसमें   सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग सेंटर को चलाने से मना कर दिया गया ता।  सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया था कोचिंग सेंटर पर इस नियम को लागू करवाएं क्योंकि स्कूलों के संचालन के समय कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थित कम हो जाती है।

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button