छत्तीसगढराज्य

अनाधिकृत निमार्णों को नियमित कराने एक माह बढ़ी अवधि

 

रायपुर

जिले में घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग का नियमितिकरण कराने की अवधि एक महीने बढ़ा दी गई है। अपने अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए अब 12 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। जिले में अनाधिकृत निमार्णों का नियमितिकरण तेजी से किया जा रहा है। रायपुर जिले में अब-तक सात हजार 785 अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित किये जा चुके है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक नियमित रूप से हर महीने 15 तारीख को आयोजित की जा रही है। अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिन बढ़ाकर 12 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण प्राधिकार समिति की हर महीने होने वाली बैठकों में अब तक 7 हजार 785 अनाधिकृत विकास-निर्माण कार्यो को नियमित किया जा चुका है। इनमें से 3 हजार 745 अनाधिकृत निर्माण नि:शुल्क नियमित किए गए है। 120 वर्गमीटर से अधिक के 2 हजार 164 अनाधिकृत निर्माण और 1 हजार 876 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण कार्य भी अब तक नियमित किए जा चुके है। रायपुर जिले में अब तक सबसे अधिक रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 10 में 1 हजार 65 अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित हुए है।

रायपुर जिले में अब तक नगर-निगम रायपुर के जोन एक में 918, जोन दो में 391, जोन तीन में 554, जोन चार में 261, जोन पांच में 718, जोन छह में 925, जोन सात में 511, जोन आठ में 857, जोन नौ में 947 तथा जोन दस में 1065 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुमोदन किया गया है। इसी तरह बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में 421, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 14, कुर्रा और खरोरा, आरंग, तिल्दा आदि निवेश क्षेत्रों में 23 और रायपुर बाहय वृद्धि क्षेत्र में 143 अनाधिकृत निर्माण को नियमित किया गया है।

अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने अधिक से अधिक लोग करें आवेदन-कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के नियमों को प्रशासन ने बहुत सरल कर दिया है। और अब एक महीने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब 12 अगस्त तक लोग आसानी से आवेदन देकर निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते है। अब नये नियमों के तहत ही आवेदन लिए जा रहे है। इसके लिए संबंधित नगर-निगम या नगरपालिका परिषद् के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। निगम या पालिका की सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के अन्दर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा होंगें। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी संलग्न करनी होगी।

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button