कर्मचारी चयन मंडल में 27% से 14% रह गया OBC आरक्षण
भोपाल
मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह तीन उपयंत्री, मानचित्रकार और समयपाल एवं समकक्ष पदों की संयुक्त परीक्षा और आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को राज्य सरकार ने 27 फीसदी की जगह 14 फीसदी पर ही नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पारित आदेश के चलते सरकार को ओबीसी आरक्षण घटाना पड़ा है।
कर्मचारी चयन मंडल ने आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित कर दो जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया था। उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा पांच अप्रैल और आठ मई 2023 को जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण की सीमा चौदह प्रतिशत तय कर दी है। समूह तीन की परीक्षाओं के संबंध में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए है। इस पर महाधिवक्ता कार्यालय से विधिक अभिमत लिया गया था। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए परिणाम घोषित कर विभागों को सूचित किया जा चुका है। अब इसमें से 87 फीसदी रिक्त पदों पर ही नियुक्त्यिां की जाएंगी। इसमें सोलह प्रतिशत अनुसूचित जाति, बीस प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, चौदह प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और दस प्रतिशत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग तथा 27 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगी इस पर ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे।
13% पदों के लिए दो अलग-अलग सूची बनेगी
शेष तेरह प्रतिशत पदों के लिए दो अलग-अलग सूचियां बनेंगी जिसमें एक अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के शेष तेरह प्रतिशत बचे अभ्यर्थियों के लिए होगी जिनके नाम चयन के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने विभाग को उपलब्ध कराए थे परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27 की जगह 14 प्रतिशत करने से शेष रह गए है।
कोर्ट के डिसीजन पर होगी 13% पदों पर नियुक्ति
प्रथम सूची में शेष तेरह प्रतिशत ओबीसी के अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर दूसरी अनारक्षित वर्ग की कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उपलब्ध अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची से मेरिट के क्रम में बनाई जाएगी। इस प्रकार दूसरी सूची में उम्मीदवार ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के प्रतीक्षा सूची में शामिल रह सकते है। न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर शेष तेरह प्रतिशत पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा।