बीआरएस नेता कविता को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट 24 को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने भारत राष्र्छ समिति (बीआरएस) पार्टी के अध्यक्ष एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की पुत्री एवं तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य के. कविता राव की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुश्री कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई और ईडी के समन पर तत्काल रोक लगाने की गुहार ठुकराते हुए कहा कि वह इस पर 24 मार्च को सुनवाई करेगी।
पीठ के समक्ष 'विशेष उल्लेख' के दौरान सुश्री कविता के अधिवक्ता ने यह दलील देते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी कि महिला होने के कारण याचिकाकर्ता पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ईडी का समन जारी करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में ईडी ने बीआरएस नेता और सुश्री कविता से 11 मार्च को पूछताछ की थी। ईडी ने उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया था।