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इराक में अब 9 साल की बच्चियों से शादी कर सकेंगे पुरुष, विवाह कानून में संशोधन की तैयारी

इराक विवाह कानून में कानूनी संशोधन पारित करने की तैयारी कर रहा है। यह कानून पुरुषों को नौ साल की उम्र तक की बच्चियों से शादी करने की अनुमति देता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को तलाक, बच्चे की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की अनुमति भी देगा।

शिया दलों के गठबंधन के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार का लक्ष्य लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के प्रयास में प्रस्तावित संशोधन को पारित करना है। कानून में दूसरा संशोधन 16 सितंबर को पारित किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1959 में जब इसे कानून 188 नाम दिया गया था, तो इसे पश्चिम एशिया के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था। इराक की गठबंधन सरकार ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों की सुरक्षा करना है। संसद में बहुमत वाली सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इराकी महिला समूहों के विरोध के बावजूद इस कानून को पारित करेगी।

यूनिसेफ के अनुसार, इराक में बाल विवाह की उच्च दर पहले से ही प्रचलित है। लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है और प्रस्तावित संशोधनों से स्थिति और खराब होने की आशंका है। चैथम हाउस के वरिष्ठ शोध फेलो डॉ. रेनाड मंसूर ने द टेलीग्राफ को बताया कि यह कदम शिया इस्लामवादियों द्वारा सत्ता को मजबूत करने और वैधता हासिल करने का नवीनतम प्रयास है। उन्होंने कहा, "यह सभी शिया पार्टियों की बात नहीं है, यह केवल कुछ खास पार्टियां हैं जो सशक्त हैं और वास्तव में इसे आगे बढ़ा रही हैं।" मंसूर ने कहा, "धार्मिक पक्ष पर जोर देना उनके लिए वैचारिक वैधता को फिर से हासिल करने का एक तरीका है, जो पिछले कुछ वर्षों में कम होती जा रही है।"

Pradesh 24 News
       
   

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