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पुलिस बल के हेलमेट, वॉटर डिस्पेंसर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी

नई दिल्ली
सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और इनके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पुलिस बल के लिए हेलमेट, बोतलबंद पानी के डिस्पेंसर और दरवाजे की फिटिंग (डोर फिटिंग्स) के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस बारे में  तीन अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। ये हैं पुलिस बल, नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, बोतलबंद पानी डिस्पेंसर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, और डोर फिटिंग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 ।

इन अधिसूचनाओं के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निशान के बिना इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकता है।

डीपीआईआईटी ने कहा कि ये आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने से प्रभावी होंगे।

घरेलू लघु, सूक्ष्म उद्योगों को संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के सुगमता से क्रियान्वयन तथा कारोबार सुगमता के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को इनकी समयसीमा से कुछ छूट दी गई है। लघु उद्योगों को इसके लिए जहां नौ माह का अतिरिक्त समय दिया गया है वहीं सूक्ष्म उद्योगों को 12 माह का अतिरिक्त समय मिलेगा।

डीपीआईआईटी बीआईएस और अन्य अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श में उन महत्वपूर्ण उत्पादों की पहचान कर रहा है जिनके लिए क्यूसीओ जारी करने की जरूरत है। इसके चलते 318 उत्पाद मानदंडों को शामिल करते हुए 60 से अधिक नए क्यूसीओ जारी किए गए हैं।

बीआईएस कानून के पहली बार उल्लंघन पर दो साल की सजा या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

 

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