खैरागढ़
पांडादाह के रहने वाले एक पूर्व सरपंच से कारखाना लगाने के लिए 40-50 लाख रुपए बिना ब्याज लोन दिलाने का झांसा देकर नागपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए जांच में लिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पांडादाह के पूर्व सरपंच मोहम्मद गौस डेढ़ साल पहले दिसंबर 2021 को नागपुर में रहने वाले अपने भतीजे अब्दुल सलाम के संग एक दरगाह से दर्शन कर गुलशन नगर चौक में स्थित चाय की दुकान में रूके। चाय पीने के बीच पूर्व सरपंच ने अपने भतीजे से पांडादाह में उद्योग स्थापि करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत पर चर्चा की। वहां मौजूद अनिल ठाकुर नामक व्यक्ति ने खुद को इन्कम टैक्स अधिवक्ता बताते हुए बिना के लोन दिलाने का भरोसा दिया। उसकी बात सुनकर चाचा-भतीजा लोन लेने की इच्छा जाहिर करते उससे बातचीत शुरू की।
अनिल ठाकुर ने बिना ब्याज लोन दिलाने के एवज में 10 लाख रुपए सेवा शुल्क मांगा। दोनों सेवा शुल्क देने तैयार हो गए। पूर्व सरपंच के गृहग्राम पांडादाह पहुंचकर लोन संबंधी दस्तावेज लेकर आरोपी ने 70 हजार रुपए नगद लिए। इस तरह वह अलग-अलग तारीखों में 4 लाख रुपए लिया। बाद में पूर्व सरपंच को लोन सेंशन होने की जानकारी देकर शेष रकम तुरंत जमा करने को कहा। भोपाल में रहने वाले अपने साथी से 3 लाख रुपए उधार लिए। आरोपी द्वारा बनाने पर अपने पुत्र के खाते से रकम को जमा किया, लेकिन लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार पूर्व सरपंच को अपनी ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई।