महाकाल के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में 3 साल बाद आया फैसला, 3 को उम्रकैद
उज्जैन
महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड की हत्या के सनसनीखेज मामले में 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। जिला अदालत ने महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के प्रभारी निनाद काले, सुरक्षाकर्मी भावना खेड़वनकर और सुनील शर्मा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है।
इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में डीएनए रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। हत्या के दौरान सुरक्षा गार्ड के हाथ में सुनील के बाल आ गए थे और पुलिस ने इन्हीं बालों के डीएनए परीक्षण के आधार पर तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा तक पहुंचाया।
ये था पूरा मामला शेयर
आपको बता दें कि घर के पास चाकू मारकर की गई हत्या का यह मामला 22 अक्टूबर 2021 की रात का है, जब उज्जैन के महाकाल थाना पुलिस को सूचना मिली कि महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड दिनेश मराठा (41) की 2 बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना (MP Ujjain News) नृसिंह घाट के पास गोंड बस्ती में दिनेश के घर के बाहर हुई थी।
दिनेश और उनकी पत्नी भावना दोनों महाकाल मंदिर में सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी थे। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। अंततः डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए घटना की सच्चाई सामने आई।
अवैध संबंध के चलते हुई थी हत्या
यह हत्या अवैध संबंध के चलते की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की पत्नी भावना, उसके प्रेमी निनाद काले (जो महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के प्रभारी थे), सुनील शर्मा और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया था।
करीब तीन साल तक चले इस मामले में अवैध संबंध के कारण हत्या की बात साबित होने पर कोर्ट ने गुरुवार को निनाद काले, भावना खेड़वनकर, और सुनील शर्मा को आजीवन (MP Ujjain News) कारावास की सजा सुनाई, हालांकि रोहित सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया।
स्कूल के पीछे मारा था चाकू
परिवार को सूचना मिली थी कि नए नूतन स्कूल के पीछे दिनेश को चाकू मारा गया है। जब परिजन वहां पहुंचे, तो दिनेश सड़क पर गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। उसकी (MP Ujjain News) बाईं पसली और पैर से तेज़ी से खून बह रहा था।
पिता दयाराम और अन्य परिजनों ने तुरंत दिनेश को ऑटो से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।