चाइनीज मांझे की बिक्री पर मध्य प्रदेश में रोक, उल्लंघन किया तो पांच साल की जेल, पढ़ें नए आदेश
भोपाल.
मध्य प्रदेश में चीनी मांझा और उसके निर्माण में उपयोगी पदार्थों से बने सिंथेटिक धागे का मध्य प्रदेश में विक्रय पर अब पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए चीनी मांझा सहित नायलान, प्लास्टिक या किसी अन्य संशलिस्ट (सिंथेटिक) पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे एवं अन्य किसी पतंग उड़ाने वाले धागे जो सिंथेटिक से लेपित है और नान- बायोडिग्रेडिबल है इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। केवल सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पांच साल तक का कारावास और या एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति
एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) ने इस संबंध में आदेश दिए थे। इसमें कहा था कि पतंगबाजी के परिणाम स्वरुप पतंगे आसमान में कट जाती हैं, पतंग के साथ-साथ ये सभी कटे हुए धागे भूमि पर ही रह जाते हैं। इससे पशु-पक्षी भी कई बार इस धागे से कट जाते हैं। इस आधार पर पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके अंतर्गत प्रविधान का उल्लंघन पर जिला कलेक्टर, वन परिक्षेत्र अधिकारी और उससे ऊपर के वन अधिकारी, पुलिस एसआइ और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी तथा नगर निगम के आयुक्त एवं नगर पालिका के सीएमओ एवं अन्य स्थानीय निकायों के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। अब केवल ऐसे सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी तेज, धात्विक, कांच के घटकों, चिपकने वाले पदार्थ, धागे को मजबूत करने वाली सामग्रियों से मुक्त हो।
चीनी माझा से जनवरी में हुई मौत की घटनाएं
- धार में जनवरी में चीनी मांझा की चपेट में बाइक पर बैठा बच्चा कनिष्क पुत्र विनोद चौहान निवासी लुनियापुरा धार आ रहा था। इसमें उसकी गर्दन कट गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
- छिंदवाड़ा में सिवनी रोड पर पुराने कुंडीपुरा थाने के पास मारई निवासी बाइक सवार सतीश यादव का गला चाइनीज मांझे से बुरी तरह कट गया।- 20 दिसंबर 2023 को पटाखा गोदाम के पास बाइक सवार युवक का गला चीनी मांझे से कट गया था। दूसरे के चेहरे पर घाव लगा था।
- 2017 में लगी थी रोकवर्ष 2017 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने चीनी मांझे के भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी। अब मध्य प्रदेश में भी पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंध लगाए हैं।