रेत खदानों के नियम तोड़े तो ठेका रद्द, ठेकेदार 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड
भोपाल
मध्यप्रदेश में रेत खदान समूह का ठेका निरस्त किए जाने पर खनन ठेकेदार को तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और वह विभाग के किसी भी ठेके में भाग नहीं ले पाएगा। खनिज विभाग ने रेत खनन के नए नियम जारी कर दिए हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है। खनिज निगम द्वारा ठेका समूह में शामिल खदानों के एमडीओ द्वारा इन नियमों और उसके अधीन हुए अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने, देय राशि तय समय पर जमा नहीं करने, पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन करते मिलने, तय मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किए जाने औरअन्य गंभीर त्रुटि किए जाने पर ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। सुनवाई का अवसर देते हुए ठेका निरस्त किया जाएगा। ठेका निरस्त होने पर प्रबंध संचालक ठेकेदार को तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं।
जून से शुरू होंगे ठेके
जून में रेत खदानों के ठेके किए जाएंगे। कोई भी समूह एमडीओ निगम को 3 माह की अग्रिम सूचना देकर समूह का समर्पण कर सकेगा। देरी से भुगतान की स्थिति में 18% ब्याज भी देना होगा। रेत खनिज से प्राप्त आय 75 रुपए प्रति घनमीटर संबंधित ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के लिए राज्य शासन को दी जाएगी। एक वर्ष में 25 लाख से अधिक आय पर शेष राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान के खाते में अंतरित की जाएगी। सभी ठेकेदारों को न्यूनतम एक वर्ष काम करने का मौका दिया जाएगा। ठेके 3 साल के लिए दिए जाएंगे, जिसमें राज्य शासन दो साल की वृद्धि कर सकेगा। ठेका अवधि में वार्षिक ठेका राशि से हर साल 10% अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।