देश

85 साल की वृद्धा से दरिंदगी, शव से भी किया दुराचार; कर्नाटक में जघन्य कांड

 मैसूर  

कर्नाटक के मैसूर में एक जघन्य वारदात सामने आई है। यहां हासन जिले में एक खेत में 85 वर्षीय महिला का शव नग्न हालत में खेत में मिला। पुलिस की बताई कहानी के मुताबिक, आरोपी ने पहले वृद्धा से रेप करना चाहा। जब महिला ने विरोध किया तो पत्थर से सिर को कुचलकर मार डाला। इसके बाद दरिंदे ने शव से दुराचार किया। पुलिस ने इस जघन्य कांड के आरोप को भी पकड़ लिया है। उसने वारदात को कबूल कर लिया है। आरोपी महिला का पहचान वाला ही बताया जा रहा है। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया है।

मैसूर पुलिस के अनुसार, एक 85 वर्षीय महिला 1 अप्रैल को अरसीकेरे तालुक के एरेहल्ली गांव में खेत में गई थी और घर नहीं लौटी। परिजनों ने 2 अप्रैल को अरसीकेरे ग्रामीण थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के बाद दो अप्रैल को महिला का नग्न शव उसके खेत के पास एक सुनसान जगह पर मिला। जिसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी तीन दिन पहले अपनी बाइक लेकर अपराध स्थल के पास खेत में घूम रहा था। आरोपी मिथुन कुमार (32) ने पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतक का परिचित था। महिला मडालू गांव स्थित अपने घर से अपने खेत में घूमने के लिए पैदल आई जो घर से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन लौटते समय उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे देखकर बदमाश बाइक पर आया और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। चूंकि वह उसे जानती थी इसलिए महिला बाइक पर सवार हो गई लेकिन आरोपी उसे घर के बजाय पास के खेत में ले गया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

हत्या करने के बाद रेप
जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया और उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि मरने के बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। अरसीकेरे ग्रामीण पुलिस थाने के निरीक्षक राघवेंद्र प्रकाश ने कहा, "शुरुआत में, हमें बदमाश के बारे में कोई सुराग नहीं था। लेकिन हम जानते थे कि आरोपी को पास होना चाहिए और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रहे।"  

उन्होंने कहा, "2 अप्रैल को हमने लापता महिला पर एक प्राथमिकी दर्ज की और शव मिलने के बाद हमने इसे संशोधित किया। हमने गुरुवार को आरोपी को संदेह के आधार पर उठाया। पूछताछ करने पर उसने अपराध कबूल कर लिया। आईपीसी 376 (बलात्कार) और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास है?

 

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button