अभी तक नहीं किया है है पैन-आधार लिंक, तो ये है आसान प्रोसेस
नई दिल्ली
अगर आप पैन कार्ड रखते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। यह तो आप जानते ही होंगे कि सभी नागरिकों को 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। सरकार ने पैन कार्ड रखने वाले सभी लोगों के लिए इस समय सीमा के अंदर पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है तो आपको आज ही ये काम कर लेना चाहिए। समय सीमा पूरी होने के बाद पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इससे पहले कि आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाए तो तुरंत इसे लिंक कर लें।
पैन-आधार को कैसे करें लिंक:
अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
फिर आपको Quick Links सेक्शन पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करना होगा।
फिर दूसरे पेज पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी होंगी।
फिर आपको I validate my Aadhaar Details पर चेक मार्क करना होगा।
फिर Continue पर क्लिक कर दें।
आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा इसे एंटर कर दें। फिर Validate पर क्लिक कर दें।
इसके बाद पेनल्टी भरें। फिर आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।
कितनी देनी होगी पेनल्टी:
जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच में पैन-आधार को लिंक किया था उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद, आईटी विभाग ने पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया था। पैन-आधार को 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच लिंक करने वाले पैन धारकों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा अगर पैन धारक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं।