रायपुर
छत्तीसगढ़ में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में किसी भी तरह की परेशानी में फंसने की संभावनाओं पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब सेकेंड हैंड गाडिय़ां बेचने के लिए परिवहन विभाग से डीलरशिप लेनी होगी, बिना इसके गाड़ी की बिक्री करते पाए जाने पर गाडिय़ों की जब्ती की जाएगी। इस नए नियम का लाभ लेते हुए लक्ष्मी मोटर फाफाडीह को सेकेंड हैंड कार डीलरशिप का राज्य में पहला लाइसेंस जारी किया गया है। इसमें आरटीओ द्वारा डीलरशिप देते हुए ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ आईडी और पासवर्ड भी दिया गया है, ताकि अब सेकेंड हैंड डीलरशिप का आरटीओ संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन आनलाइन किया जा सके।
वहीं, इस नई व्यवस्था से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी, साथ ही चोरी की गाडिय़ों को फर्जी तरीके से खरीद और बिक्री पर लगाम लगाने में भी सहायता मिलेगी। इसके लिए रायपुर प्री-ओन्ड डीलर एसोसिएशन की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, कि सेकेंड हैंड वाहन विक्रेताओं को भी नवीन वाहन विक्रेता की तरह ही डीलर का दर्जा दिया जाए। आरटीओ से डीलरशिप लेने के बाद सेकेंड हैंड वाहन डीलर अब क्रेता से गाड़ी खरीद कर कानूनी रूप से अपने पास स्टाक में रख सकेगा और जरूरत के अनुसार उस गाड़ी के समस्त कार्य जैसे-नवीनीकरण या पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण अथवा पंजीयन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, बीमा या वाहन के स्वामित्व में अंतरण करने के लिए आवेदन देने में सक्षम होगा।
सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीद-बिक्री के फायदे को ध्यान में रखते हुए इसे पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्र सरकार को सेकेंड हैंड गाड़ी विक्रेता को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने पत्राचार किया था। इस पर केंद्रीय मोटरवाहन रुल, 1989 में बदलाव किया गया है, यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया है।
रायपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलाभ साहू ने बताया कि लक्ष्मी मोटर के द्वारा सेकेंड हैंड गाड़ी विक्रय के नए नियमों के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया गया था। निर्धारित मापदंडों का परीक्षण कर ट्रेड सर्टिफिकेट और वाहन पोर्टल का आईडी पासवर्ड जारी किया गया है। राज्य में आरटीओ अधिकृत सेकेंड हैंड डीलरशिप के लिए यह पहला ट्रेड सर्टिफिकेट है।