रायपुर
रायपुर विकास प्राधिकरण ने अप्रैल माह में कम्प्यूटर साफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण अधिभार की राशि जमा नहीं करा पाने वाले आवंटियों की राशि जमा करने की तिथि 15 मई 2023 तक बढ़ा दी है. इससे पहले 30 अप्रैल तक व्यवसायिक संपत्तियों में 30 फीसदी और रिहायशी संपत्तियों पर 50 फीसदी सरचार्ज में छूट दी गई थी.
रायपुर विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर साफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण आवंटी समय पर राशि जमा नहीं करा सका। नतीजतन, उन्हें मैन्युअल रसीदें दी जा रही थीं। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धूपड़, उपाध्यक्ष श्री सूर्यमणि मिश्रा एवं श्री शिव सिंह ठाकुर, निदेशक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता राय, श्री हीरेद्र देवांगन, श्री मुकेश साहू, एवं श्रीमती चंद्रावती साहू ने आवंटियों से चर्चा की। इस समस्या को दूर करने के लिए राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को कहा गया। इस कारण छूट की राशि लेने की तिथि 15 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है।
भुगतान नगद, चेक एवं ड्राफ्ट द्वारा प्राधिकरण के कैश काउन्टर में अपराह्न 3.00 बजे तक किया जा सकता है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धूपड़ के अनुसार यह तिथि आवंटियों की सुविधा के साथ-साथ उनकी आर्थिक बचत के लिए बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि आवंटी बकाया राशि का भुगतान योजनावार नामित बैंकों में आॅनलाइन भी जमा करा सकता है। लेकिन इस छूट का लाभ 15 मई 2023 की रात 12 बजे से पहले खाते में जमा राशि पर ही मिलेगा। फ्लैट और प्लॉट के आवंटन पत्रों में बैंक खातों की जानकारी दी गई है।