दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में होगा पेश
नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना के बीच व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को आज यानि सोमवार और मंगलवार को संसद के उच्च सदन में मौजूद रहने को कहा है। विपक्षी दलों के वाकआउट के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 बृहस्पतिवार को लोकसभा से पारित हो गया था।
व्हिप जारी
AAP ने व्हिप जारी कर अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को सोमवार सुबह 11 बजे से सदन में मौजूद रहने को कहा है। करीब चार घंटे की चर्चा के बाद दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र को उसके लिए नियम बनाने का भी पूरा अधिकार है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ‘ग्रुप-ए' अधिकारियों के नियंत्रण को लेकर आप नीत दिल्ली सरकार की केंद्र के साथ तकरार जारी है। मई में, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था।