यूपी में माफियाओं पर शिकंजा, 6 गैंगस्टरों की 20 करोड़ 26 लाख की संपत्ति होगी कुर्क
बाराबंकी
यूपी में माफियाओं पर सख्ती जारी है। पुलिस आपराधिक छवि वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में बाराबंकी में भूमि हड़पने मादक पदार्थों की तस्करी व पशु तस्करी में लिप्त छह गैंगस्टरों की करीब 20 करोड़ 26 लाख रुपये कीमत की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इस सम्बंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। नगर कोतवाली, रामनगर, मसौली व जैदपुर थाना की पुलिस व तहसील प्रशासन को इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
कोतवाली नगर में यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंगलीडर संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला निवासी विजईपुर विशेष खण्ड-2, गोमती नगर लखनऊ द्वारा सिंघला रेजिडेंसी नाम से कम्पनी बना कर लोगों को प्लाट व मकान की रजिस्ट्री किए जाने, उन्हें कब्जा दिये जाने के बाद उन्हीं प्लाट व मकान पर फिर कब्जा किये जाने और रजिस्ट्री कराए व्यक्ति को पैसा वापस न करने के कई मुकदमें दर्ज हैं। गैंगलीडर संजय सिंह सिंघला की ग्राम भरवारा तहसील सदर लखनऊ लगभग 50 लाख रुपये का प्लॉट कुर्क किया जाएगा।
थाना जैदपुर में टेरा गांव के मकसूद पर गैंगेस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके द्वारा वध प्रतिबंधित मवेशियों के मांस की बिक्री सहित कई अपराध किये जाते हैं। इसकी चार करोड़ 71 लाख 71 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
बदोसराय थाना के हजरतपुर गांव निवासी सैय्यद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी पर मारपीट, दबंगई करना, राजकीय कामकाज में बाधा डालने जैसे कई मुकदमें दर्ज हैं। इसका नौ करोड़ 12 लाख 48 हजार रुपये कीमत की 50 दुकानों को कुर्क किया जाएगा।
मसौली थाना के शहावपुर गांव निवाासी गैंग लीडर सगीर अहमद व गैंग सदस्य शकील अहमद बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर कारखाना के साथ ही साथ अपने आजाद इण्टर कॉलेज स्थित ग्राम शहावपुर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर तथा कॉलेज संचालित करने जैसे अपराध दर्ज हैं। इसके चार करोड़ 77 लाख 13 हजार रुपये कीमत की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश हैं।
नगर कोतवाली के फतहाबाद बड़ेल निवासी शरद कुमार वर्मा पुत्र पूर्णमासीदीन वर्मा जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर लोगों से जालसाजी करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी द्वारा ठगने के इरादे से लाइफ लांग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी/कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का लालच देकर आम जनता का पैसा जमा कराये जाने तथा मिच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ग्राहकों का पैसा वापस न करने और एसटीएस इन्फ्रा (संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों ठगी करने जैसे अपराध दर्ज हैं। इस आरोपी की एक करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क होगी।