कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने खारिज की अर्जी
वाराणसी
विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की अर्जी खारिज कर दी। सुरजेवाला ने 6 अगस्त को कोर्ट में अर्जी देकर मुकदमे के समय मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट, केस डायरी और अन्य प्रपत्र की मांग की थी। एडीजीसी विनय सिंह ने इस पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने उसी दिन दोनों पक्ष को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अर्जी खारिज करने का आदेश सुनाया। साथ ही सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।
सुरजेवाला ने कोर्ट में आवेदन देकर बताया कि केस में उनकी गिरफ्तारी के बाद चिकित्सकीय परीक्षण हुआ था। अन्य लोगों का भी मेडिकल मुआयना हुआ था, जो पत्रावली में नहीं हैं। गिरफ्तारी के बाद उनके समेत आरोपितगणों की सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान भी लिया गया था। उसका भी केस डायरी में उल्लेख नहीं है। इन प्रपत्रों को प्राप्त करना अति आवश्यक है। ताकि प्रार्थी आरोपमुक्त करने सबंधित अर्जी कोर्ट में दे सके।
इस पर एडीजीसी विनय सिंह ने आपत्ति दर्ज की थी। कहा था कि आरोपित सिर्फ मुकदमे में अनावश्यक विलंब के लिए आये दिन एक न एक अर्जी देकर अग्रिम कार्यवाही से रोक रहा है। बता दें कि साल 2000 में संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तत्कालीन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला के नेतृत्व में कमिश्नरी सभागार व कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की गई थी। उग्र प्रदर्शन में सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस नेताओं पर कैंट थाने में केस दर्ज किया गया था।