बीएलओ मतदाता सूची के संशोधन का कार्य पूरी गंभीरता से करें – कमिश्नर
बीएलओ 50 छूटी हुई महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करें – कलेक्टर
रीवा
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ का दो सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने बीएलओ को मतदाता सूची के संबंध में निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी बीएलओ निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल कराएँ। बिना किसी अभिलेख के भी यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसका आवेदन पत्र बीएलओ स्वीकार करें। सभी बीएलओ पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से मतदाता सूची के संशोधन और परिवर्धन का कार्य करें। अभी यदि मतदाता सूची में कोई कमी रह गई तो निर्वाचन के समय कठिनाई आएगी। मतदाता सूची से नाम सत्यापन के बाद ही काटें। बड़ी संख्या में नाम किसी भी स्थिति में न काटें। बीएलओ यदि दो घण्टे भी प्रतिदिन समय देंगे तो मतदाता सूची की सभी कमियाँ दूर हो जाएंगी।
प्रशिक्षण देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि बीएलओ चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मतदाता सूची में 18 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति का नाम शामिल करना आपकी जिम्मेदारी है। मतदाता सूची त्रुटि रहित होने पर मतदान सरलता से होगा। जिले के कई मतदान केन्द्रों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात से तुलना करने पर बहुत कम महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। सभी बीएलओ 31 अगस्त तक फार्म 6 में आवेदन लेकर मतदाता सूची से छूटी हुई 50 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। इसके लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करें। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वसहायता समूहों से भी इस कार्य में सहायता लें। निर्धारित तिथि के बाद सभी बीएलओ इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे की उनके मतदान केन्द्र में कोई भी पात्र महिला मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित नहीं है।
कलेक्टर ने कहा कि बीएलओ बिना किसी दबाव के केवल निर्वाचन आयोग के निर्देशों और रिटर्निंग आफीसर के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का कार्य करें। मतदाता सूची में सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों तथा दिव्यांग मतदाताओं का नाम चिन्हित करके रखें। इनके नाम किसी भी स्थिति में छूटने नहीं चाहिए। प्रशिक्षण देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए 12 तथा 13 अगस्त एवं 19 और 20 अगस्त को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम शामिल कराने का प्रयास करें। प्रतिदिन भरे जा रहे फार्म को बीएलओ एप पर अपलोड करें। एक साथ बड़ी संख्या में फार्म अपलोड करने पर निर्वाचन आयोग आपत्ति करेगा। बैठक में सहायक कलेक्टर सोनाली देव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति फार्म 6 में आवेदन करता है उसके साथ फोटो तथा समग्र आईडी देता है अथवा निवास संबंधी अन्य प्रमाण पत्र देता है तो बीएलओ उसका आवेदन स्वीकार करें। आधार कार्ड अपडेट न होने, जन्मतिथि के लिए अंकसूची किसी अन्य राज्य की होने, महिला आवेदक के आधार कार्ड में पति के नाम पर पिता का नाम होने अथवा दस्तावेज में किसी तरह की स्पेलिंग की गलती होने पर आवेदन पत्र अमान्य न करें।
प्रशिक्षण देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा निरसन की प्रक्रिया की जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर डॉ एसपी शुक्ला ने मतदाता सूची के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, एसडीएम गुढ़ संजय, एसडीएम रायपुर पीएस त्रिपाठी, प्रशिक्षण के नोडल डॉ अमरजीत सिंह तथा सभी मतदान केन्द्रों के बीएलओ उपस्थित रहे।