छत्तीसगढराज्य

छत्तीसगढ़-गौरेला में शराब के पैसे न देने पर पत्नी की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाया आजीवन कारावास

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।

करीब एक साल पहले शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी से बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी भोग सिंह बैगा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

साथ ही समय पर अर्थदंड न देने के कारण आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भोगना होगा. अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी पति को हत्या के आरोप में दोषी पाया है और सजा सुनाई है.

यह है पूरा मामला–
यह हत्या मामला पिछले वर्ष नवंबर में गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम करंगरा का है. आरोपी भोग सिंह ने अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी. इससे गुस्साए पति भोग सिंह ने घर के सामने पड़ी जलाऊ लकड़ी से सेमबाई के सिर, चेहरे और सीने पर ताबड़तोड़ हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद गौरेला पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं न्यायालय में हत्या के इस मामले की सूक्ष्मता से सुनवाई करते हुए जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पति भोग सिंह बैगा को अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या का आरोपी पाया गया. अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1000 रूपये के साथ दंडित किया है. मामले में पंकज नागईच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की.

Pradesh 24 News
       
   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button