“मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” की तिथियों में किया गया बदलाव, 11 मार्च से होगा प्रारंभ
भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के माध्यम से गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी का खर्च उठाने की सहायता की जाती है। इस योजना के तहत, आवेदक को एक समान अंश निधि की सहायता दी जाती है जिसे शादी के खर्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह धनराशि सीमा के रूप में निर्धारित होती है। इसके अलावा आवेदक को फ्री मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, साड़ी आदि जैसे वस्तुओं की भी आपूर्ति की जाती है।
कलेक्टर ने दी जानकारी
रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी देते हुए बताया कि, कन्या विवाह की तिथियां संशोधित की गई हैं और अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह 11 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित होंगे। इस आयोजन को नपं नईगढ़ी, जनपद नईगढ़ी सहित नपं डभौरा, सिरमौर, सेमरिया, बैकुंठपुर, त्योंथर, चाकघाट एवं नपं गुढ़ में और जनपद जवा, जनपद सिरमौर, जनपद त्योंथर एवं जनपद रायपुर कर्चुलियान में आयोजित किया जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 12 मार्च को नपं मनगवां, नपं गोविंदगढ़, नगर पालिका निगम रीवा, जनपद पंचायत गंगेव और जनपद पंचायत रीवा में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, 13 मार्च को नगर पंचायत हनुमाना और जनपद पंचायत हनुमाना में संयुक्त रूप से कन्या विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जानिए योजना के बारे में
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश राज्य में एक सरकारी योजना है जो मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए शादी के खर्च पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार शादी के लिए आवश्यक खर्च का एक निश्चित राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसका निवास पता मध्यप्रदेश राज्य में होना चाहिए। लड़की के परिवार का आय मध्यम से कम होना चाहिए और उनके परिवार में एक से अधिक कन्याओं की शादी नहीं होनी चाहिए।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता
इस योजना के अंतर्गत, सरकार शादी के खर्च का 50% या ₹ 50,000 (जो भी कम हो), लड़की के खाते में सीधे जमा करती है। इसके अलावा, सरकार शादी के खर्च का अधिकतम ₹ 25,000 तक आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और इसमें उचित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है।