केंद्र सरकार ने बंद किए 18 OTT platforms
नईदिल्ली
भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT platforms को ब्लॉक करने का फैसला लिया है. दरअसल, ये प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे और सरकार की तरफ से कई बार वॉर्निंग दी जा चुकी थी. इनके साथ कई सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया है.
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया. इन प्लेटफॉर्म को अश्लील कंटेंट को लेकर कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी है. इसके अलावा पूरे देश में 19 वेबसाइट, 10 Apps और OTT Platform के 57 Social Media अकाउंट को ब्लॉक करने का फैसला लिया है.
यहां देखें ऐप्स की लिस्ट
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह एक्शन, इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत लिया है. यहां आपको उन OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ब्लॉक किया गया है. इसमें Dreams Films, Voovi, Yessma, Uncut Adda, Tri Flicks, X Prime, Neon X VIP, Besharams, Hunters, Rabbit, Xtramood, Nuefliks, MoodX, Mojflix, Hot Shots VIP, Fugi, Chikooflix और Prime Play जैसे नाम शामिल हैं.
कई वीडियो में महिला को अपमानजनक स्थिति में दिखाया
सरकार ने बयान में बताया है कि इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद अधिकतर कंटेंट में महिला को अपमानजनक स्थिति में दिखाया. बयान में आगे बताया है कि इन प्लेटफॉर्म में नग्न अवस्था और सेक्सुअल कंटेंट को अलग-अलग तरह से इस्तेमाल किया है. जहां टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ते को तार-तार किया है.
कई सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक
सरकार के इस एक्शन पर सोशल मीडिया के कई अकाउंट शामिल हैं. इसमें Facebook के 12 अकाउंट के नाम शामिल हैं, Instagram के भी 17 अकाउंट शामिल हैं. X (पुराना नाम Twitter) के 16 अकाउंट शामिल हैं और Youtube के 12 अकाउंट शामिल हैं.
कंटेंट था अश्लील
इन बंद किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली बहुत सी चीजें गलत और अश्लील थीं. इनमें महिलाओं को नीचा दिखाया जाता था. इन कार्यक्रमों में न्यूडिटी और संबंध बनाने के दृश्य गलत तरीके से दिखाए जाते थे, जैसे शिक्षक और छात्रों के बीच या परिवार के लोगों के बीच में. इन कार्यक्रमों में इशारे और कभी-कभी लंबे समय तक अश्लील दृश्य दिखाए जाते थे, जिनका कोई मतलब नहीं होता था. यह कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A, इंडियन पीनल कोड की धारा 292 और अश्लील महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करती हुई पाई गई है.
बंद किए गए इन ऐप्स में से एक को Google Play Store पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था, वहीं दो अन्य को 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था. यानी ये ऐप काफी लोकप्रिय थे. ये ऐप लोगों को अपनी वेबसाइट और ऐप पर लाने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेलर, खास सीन और लिंक्स दिखाकर काफी प्रचार करते थे. इन ऐप के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कुल मिलाकर 32 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते थे.