जबलपुरमध्यप्रदेश

लैम्प्स समिति हर्रा(खरगहना) के 4 विक्रेताओ पर धारा 409 के तहत मामला दर्ज

डिंडोरी
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जनपद बजाग  शेख शमीम खान ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान खरगहना की जाँच 17.02.2023 को की,जिसमें जांच के समय POS मशीन में एवं भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टॉक के सत्यापन में 231.39 क्विटलं चावल, 1.78 क्विटल गेंहू कम पाया गया तथा विक्रेता गंगाराम द्वारा की खाद्यान्न की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित होना पाया गया एवं उसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 936883/- रूपये है ।
                       शासकीय उचित मूल्य दुकान कारोपानी की जांच 27.07.2023 को की गई, जिसमें POS मशीन में एवं भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टॉक के सत्यापन में शासकीय उचित मूल्य की दुकान कारोपानी के विक्रेता सचिन मरावी द्वारा 33.90 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल, फोर्टिफाईड नमक 7.36 क्विटलं, शक्कर 0.26 क्विटलं तथा 9.2 क्विटलं गेंहू की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया जाना पाया गया, जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 170760/- रूपये है तथा इसी दूकान के पूर्व विक्रेता अल्का मरावी द्वारा 177.14 क्विटलं चावल, मूंग 0.90 क्विटलं, शक्कर 0.10 क्विटलं तथा 21.66 क्विटलं गेंहू की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया गया,जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 781681/- रूपये है।
                      शासकीय उचित मूल्य दुकान पिण्डरूखी की जांच 27.07.2023 को की गई,जिसकी जांच में  POS मशीन में एवं भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टॉक के सत्यापन में 708.96 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल तथा 15.44 क्विटलं गेंहू एवं मूग 1.20 कम पाया गया तथा विक्रेता कुमारी अल्का मरावी द्वारा उक्त मात्रा की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया जाना पाया गया, जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 2897717/- रूपये है।
                        शासकीय उचित मूल्य दुकान गीधा की जांच 28.07.2023 को की गई, जिसकी जांच में POS मशीन में एवं भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टॉक के सत्यापन में 37.48 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल , नमक 0.64 क्विंटल ,  7.78 क्विटलं गेंहू कम पाया गया तथा विक्रेता सचिन मरावी द्वारा उक्त मात्रा की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया जाना पाया गया, जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 172856/- रूपये है।
                       शासकीय उचित मूल्य दुकान कौड़िया की जांच 28.07.2023 को की गई, जिसकी जांच में POS मशीन में एवं भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टॉक के सत्यापन में 91.15 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल , नमक 6.82 क्विंटल , 0.16 क्विटलं शक्कर तथा 8.90 क्विंटल गेंहू कम पाया गया तथा विक्रेता घनश्याम मरावी द्वारा उक्त मात्रा की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया जाना पाया गया है जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 423680 /- रूपये है।
                      शासकीय उचित मूल्य दुकान बिझोरी की जांच 05.08.2023 को की गई, जिसकी जांच में POS मशीन में एवं भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टॉक के सत्यापन में 108.81 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल , नमक 0.78 क्विंटल , 0.27 क्विटलं शक्कर कम पाया गया तथा विक्रेता कुमारी अल्का मरावी द्वारा उक्त मात्रा की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया जाना पाया गया, जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 440189 /- रूपये है,इसी दूकान पर तत्कालीन विक्रेता गंगाराम द्वारा 130.69 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल , नमक 6.65 क्विंटल ,32.99 क्विटलं गेहू कम पाया गया तथा उक्त मात्रा की हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया जाना पाया गया है, जिसकी बाजार मूल्य दर पर कुल राशि 623598 /- रूपये है इस प्रकार कुल राशि 1063787/- रूपये है।
                    इस प्रकार जनपद बजाग में संचालित बहुउद्देशीय कृषि साख समिति मर्यादित हर्रा(खरगहना) के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खरगहना 3904025, कारोपानी 3904027 , पिंडरुखी 3904028, गीधा 3904029 , कौड़िया 3904042 एवं बिझोरी 3904026 के विक्रेताओ के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले खाद्यान्न , शक्कर , नमक आदि को उपभोक्ताओं को वितरित न किया जाकर अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से खाद्यान्न की कालाबाजारी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दुकानों को निरस्त किया गया एवं समस्त 6 उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओ के 04 विक्रेताओ के विरुद्ध FIR रिपोर्ट थाना गाडासरई में 15 अक्टूबर एवं 16 अक्टूबर 2024 को अपराध क्रमांक 285 , 291, 292 , 293 एवं 294 के द्वारा धारा 409 एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज की गई है l

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