शाम 6 बजे रूक जाएगा प्रचार, लागू रहेगी धारा 144
मतदान स्थल से 200 मीटर की परिधि में 4 से अधिक लोगों को जाना होगा प्रतिबंधित
भोपाल। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार भोपाल जिले के 07 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक – 149- बैरसिया, 150- भोपाल उत्तर 151- नरेला, 152 भोपाल दक्षिण-पश्चिम 153-भोपाल मध्य 154 – गोविन्दपुरा एवं 155- हुजूर में दिनांक 17.11.2023 को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया सम्पादित कराई जाना है। भोपाल जिले के क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को दुष्टिगत रखते हुए मैं आशीष सिंह, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल निम्नानुसार निषेधात्मक आदेश जारी करता हॅू :-
1. आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 15. 11. 2019 को सायं 06:00 बजे पश्चात कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में (यदि आंशिक रूप से आता है) 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र मे जलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो ।
2. आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 15.11.2019 को सायं 06:00 बजे पश्चात् किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाऐ एंव आमसभाऐ बल्क एसएमएस के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंधित होंगा साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काउ संदेश प्रसारित किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। उक्त अवधि में अभ्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर केम्पेनिंग (Door To Door Compaigning) प्रतिबंध की परिधि में नहीं होगा। अर्थात डोर टू डोर कैम्पेनिंग (Door To Door Compaigning) शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।
3. भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्र कमशः 149- बैरसिया, 150- भोपाल उत्तर 151- नरेला, 152 भोपाल दक्षिण पश्चिम, 153 – भोपाल मध्य 154 – गोविन्दपुरा एवं 155- हुजूर की सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु भोपाल जिले के निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार में संलग्न ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है. उन्हें मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले से अर्थात दिनांक 15.11.2023 को सांय 06.00 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात दिनांक 18.11.2023 को सायं 06.00 बजे तक (72 घण्टे ) तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
चूंकि उक्त आदेश तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतएव उन व्यक्तियों जिन पर आदेश लागू होगा, को तत्काल सूचित करके उन्हें सुनने का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है, जो जिला भोपाल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 149- बैरसिया, 150 भोपाल उत्तर 151- नरेला, 152 भोपाल दक्षिण-पश्चिम, 153 – भोपाल मध्य 154 – गोविन्दपुरा एवं 155- हुजूर के क्षेत्रांतर्गत सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित कर संहिता की धारा 134 (2) के तहत जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को समाचार के रूप में समाचार पत्रों तथा रेडियों, दूरदर्शन तथा अन्य संचार मध्यमों से प्रसारित करें। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पक्ष समर्थन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । आदेश मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 को मतदान समप्ति के 48 घण्टे पहले से अर्थात दिनांक 15.11.2023 को सांय 06.00 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात दिनांक 18.11.2023 को सायं 06:00 बजे तक (कुल 72 घण्टे ) तक लागू रहेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनी
य होगा ।