अनधिकृत पैन कार्ड सेवाओं के संचालन पर बंबई हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
मुंबई
बंबई हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कई संस्थाओं की वेबसाइट पर रोक लगा दी। दरअसल, कई संस्थाएं सरकारी स्वामित्व वाली यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) की ओर से पैन कार्ड सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं, जिसको लेकर UTIITSL ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने UTIITSL की मांग पर ध्यान देते हुए एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया। साथ ही इस तरह के कृत्य को राष्ट्रीय हित के लिए बेहद खतरनाक करार दिया।
'राष्ट्रीय हित के लिए बेहद खतरनाक'
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने 12 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करने को अनिवार्य किया है, जो पहचान का एक स्वीकार्य प्रमाण है। इसलिए पैन कार्ड जारी करने के लिए लाइसेंस/प्राधिकरण का कोई भी संभावित दुरुपयोग न केवल कंपनी बल्कि राष्ट्रीय हित के लिए भी बेहद खतरनाक होगा।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम एकपक्षीय आदेश जारी किया, क्योंकि वादी कंपनी के गोपनीय डेटा के साथ गंभीर समझौता होने का खतरा बना हुआ था। हाई कोर्ट ने UTIITSL की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कई कंपनियों और अज्ञात लोगों को उसके कॉपीराइट आदि का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की गई थी।
UTIITSL स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड जारी करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी 2003 से आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा पैन और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज जारी करने जैसी संबंधित सेवाओं की प्रक्रिया के लिए अधिकृत है। मार्च 2024 तक कंपनी समझौते के तहत इस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकती है।