अमर्त्य सेन ने बेदखली नोटिस को अदालत में दी चुनौती
कोलकाता
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 13 डेसीमल भूमि पर चल रहे विवाद में विश्व-भारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सेन पर जिले के बोलपुर शांतिनिकेतन में विश्वविद्यालय परिसर के भीतर अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।
बेदखली नोटिस 20 अप्रैल को जारी किया गया था जिसमें विश्व स्तर पर प्रशंसित अर्थशास्त्री को 6 मई तक विवादित 13 डिसमिल भूमि खाली करने के लिए कहा गया था। सेन वर्तमान में अमेरिका में हैं।
सेन के वकील गोराचंद चक्रवर्ती ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि बेदखली नोटिस के खिलाफ बीरभूम जिले के सूरी की जिला अदालत में पहले ही अपील दायर की जा चुकी है और मामले की पहली सुनवाई 15 मई को होगी।
इस सप्ताह मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ तीखा हमला किया और यहां तक कि सेन को वहां से हटाने के प्रयास पर उनके आवास के सामने धरना-प्रदर्शन करने की धमकी भी दी।
इस जमीन पर विवाद तब शुरू हुआ जब विश्वभारती विश्वविद्यालय के कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती ने सेन पर अवैध रूप से 1.38 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जो उनके 1.25 एकड़ के कानूनी अधिकार से अधिक है।
हालांकि, नोबेल पुरस्कार विजेता ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि मूल 1.25 एकड़ जमीन उनके दादा और विश्वभारती विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति स्वर्गीय क्षितिमोहन सेन को उपहार में दी गई थी।
बाद में, सेन के पिता स्वर्गीय आशुतोष सेन, जो उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, ने शेष 13 डिसमिल भूमि खरीदी, जो विवाद के केंद्र में है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में सेन को पूरी 1.38 एकड़ भूमि के पट्टे का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है ताकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निष्कासन के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके।