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Pan कार्ड के साथ न करें ये गलतियां नहीं तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली

पिछले काफी दिनों से यह कहा जा रहा है कि आधार और पैन को लिंक करना होगा। इसे जरूरी भी कर दिया गया है। हर किसी को इसका पालन करना है। अब पैन से संबंधित एक और खबर सामने आ गई है। अगर कोई भी पैन धारक सरकार के किसी आदेश को नहीं मानता है तो उसे तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने सरकार द्वारा दिए गए आदेश को नहीं माना जिसमें कहा गया है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

10 हजार का लगेगा जुर्माना:
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, अगर आपने 31 मार्च से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं कराया तो व्यक्ति को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, 31 मार्च के बाद जिनके भी पैन और आधार लिंक नहीं होंगे उनके पैन कार्ड को बंद कर दिया जाेगा। अगर ऐसा होता है तो आपके पैन से जुड़े सभी काम बीच में ही लटक जाएंगे। ऐसे में अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आपको तुरंत ये काम पूरा करने चाहिए।

जेल भी जा सकते हैं:
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। ऐसा करना आपको अपराधिक श्रेणी में डाल देता है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको एक पैन कार्ड को सेरेंडर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए आपको 6 महीने की जेल हो सकती है।

Pradesh 24 News
       
   

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