PM मोदी की डिग्री पर घिरे केजरीवाल को अदालत से बुलावा, क्यों नहीं जाएंगे दिल्ली के CM
अहमदाबाद
पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज अहमदाबाद कोर्ट में तलब किया गया था। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेता कोर्ट में पेश नहीं होंगे। आप की गुजरात यूनिट की ओर से एक आवदेन दायर करके उन दस्तावेजों की मांग की जाएगी जिसके आधार पर केजरीवाल और सिंह को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में तलब किया गया था। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर कथित अपमानजनक बयानों के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने याचिका दायर की थी।
गुजरात 'आप' लीगल सेल के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने कहा कि दोनों नेता बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं होंगे, बल्कि एक आवदेन दायर करके केस से जुड़े दस्तावेजों की मांग की जाएगी। ठक्कर ने कहा, 'हमें समन की एक कॉपी मिली है। हम उन दस्तावेजों की मांग करेंगे जिनके आधार पर मुकदमा किया गया है। लीगल टीम कोर्ट को बताएगी कि दस्तावेज मिलने के बाद आप नेता सुनवाई के लिए हाजिर होंगे।'
कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को पहली बार 15 अप्रैल को समन भेजा था। दोनों को 23 मई तक हाजिर होने को कहा गया था। इसके बाद दोबारा समन जारी करते हुए 7 जून को बुलाया गया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि आईपीसी की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत केस बनता है और इसके बाद नेताओं को समन जारी किया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने आप नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सीआईसी के आदेश को हाईकोर्ट से खारिज किए जाने के बाद दोनों नेताओं ने टिप्पणी की थी।