राजनांदगांव
पुरानी तिथि पर गौतम टेकनो स्कूल को मान्यता दिये जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विवादों के घेरे में फंस गये हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दो वर्षो से बिना अनुमति मान्यता के संचालित गौतम टेकनो की शिकायतें शिक्षा विभाग में हो रही हैं ऐसी स्थिति में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के बदले बैकडेट पर उसे मान्यता प्रमाणपत्र देने से जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली संदेह के दायरे में है।
सूत्रों की माने तो स्कूल को बैक डेट से मान्यता देकर, स्कूल को अनुचित लाभ पंहुचाया गया है क्योंकि यह स्कूल विगत दो वर्षो से बिना अनुमति मान्यता के संचालित हो रहा था। जिसकी लगातार लिखित शिकायते भी की जा रही थी, लेकिन नियमानुसार इस स्कूल के विरूद्ध आरटीई कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के बजाए, स्कूल को बैक डेट से मान्यता दे दी गई। जबकि आरटीई कानून के तहत दी गई जानकारी अनुसार इस स्कूल पर एक लाख का जुमार्ना अधिरोपित किया जाना था। इस प्रकार शासन को आर्थिक क्षति पंहचाने के साथ-साथ स्कूल को अनुचित लाभ पंहुचाया गया, जिसको लेकर अब उच्च अधिकारीयों से लिखित शिकायत कर डीईओं राजेश सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग हो रही है।