खैरागढ़
छत्तीसगढ़ शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के अनुदर्शी मार्गदर्शन में केसीजी कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राज्य पोषित योजनान्तर्गत उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये है। सामुदायिक फेंसिंग योजना में लघु व सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो, उनको पात्रता होगी। इस योजना में शासन से किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सामुदायिक फेंसिंग योजनान्तर्गत उद्यानिकी विभाग आवेदन प्राप्त कर, पात्र कृषकों को लाभान्वित करें। जिला विकास अधिकारी सह जिला नोडल अधिकारी रविन्द्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत प्रति चयनित हितग्राहियों को न्यूनतम 0.500 हेक्टे. एवं अधिकतम 2.000 हेक्ट. जो कि प्रति कृषक समूह में दो या दो से अधिक सभी वर्गों के लघु/सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो इस योजना हेतु पात्र होंगे जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जावेगी। योजनान्तर्गत प्रति हेक्ट. लागत राशि रू. 1.08.970/- का 50 प्रतिशत का अनुदान केवल प्रति हेक्टे. फेंसिंग सामग्री यथा सिमेंट फेंसिंग पोल (1.6 मी.) 180 नग एवं चैनलिंक ( 4&410 गेज हाईट 5 फीट) 1000 कि.ग्रा.होगा तथा 50 प्रतिशत कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला के विकासखंड खैरागढ़ के ग्राम सिरसाही निवासी हितग्राही ईश्वर वर्मा ने जानकारी देते बुये बताया कि सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत खेत मे फेंसिंग कराया है, मुझे शासन से एक लाख रु. का अनुदान मिला है। यह फेन्सिंग 02 हेक्टेयर के रकबा में किया गया है।