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कोई 2000 के नोट लेने से मना करे तो कहां करें शिकायत, जानिए RBI का नियम

नईदिल्ली
   
   आज से 2000 रुपये के नोट बदलने की शुरुआत हो चुकी है. बैंकों के बाहर लोग 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए कतार में खड़े हैं. रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ तौर पर कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज (2000 Rs Note Exchange) कराए जा सकते हैं. साथ ही केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. यानी आप 2000 रुपये के नोट से खरीदारी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

पेट्रोल पंपों पर जमकर आ रहे हैं 2000 के नोट

पिछले दो दिनों से पेट्रोल पंपों पर फ्यूल भरवाने के लिए लोग 2000 रुपये के नोट का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे पेट्रोल पंप डीलरों की परेशानी बढ़ गई है. क्योंकि लोग 200 रुपये के पेट्रोल के लिए भी 2000 रुपये का नोट थमा दे रहे हैं. ऐसे में उनके लिए खुल्ले पैसे की समस्या बढ़ गई है. लेकिन पेट्रोल पंप वाले 2000 रुपये के नोट को स्वीकार कर रहे हैं. वहीं, कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आई हैं कि दुकानदार 2000 रुपये के नोट लेने से इंकार कर रहे हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप इस संबंध में तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

 ऐसे दर्ज करवा सकते हैं शिकायत

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर कोई बैंक 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है, तो आप पहले तो उसी बैंक में मैनेजर से मिलकर शिकायत कर सकते हैं. हर बैंक में शिकायत पुस्तिका होती है, जहां आप इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं. बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत पर जवाब देगा. अगर ऐसा नहीं होता है या फिर आप बैंक के जवाब से खुश नहीं हैं, तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

ग्राहक रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं (RB-IOS). इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना सर्विस से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए है. ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है. इसके अलावा अगर कोई दुकानदार भी 2000 के नोट लेने से मना करता है, तो इसकी शिकायत भी आप सबूत के साथ RBI से कर सकते हैं. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है. क्योंकि नोट को सर्कुलर से बाहर नहीं किया गया है.

नहीं भरना है कोई भी फॉर्म

केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं. एक बार में आप 20 हजार रुपये तक यानी टोटल दस 2000 के नोट बदल पाएंगे. रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं. लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं.

डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं

वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं. हालांकि, यहां नोट बदलने की लिमिट सिर्फ 4000 रुपये की है.

 

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