बड़ा झटका : फ्लैट खरीदारों को ओपन पार्किंग पर देना होगा 18% GST
मुंबई
होमबायर्स के लिए कार पार्किंग भी एक बड़ी समस्या रहा है। जब कोई घर खरीदता है तो बिल्डर्स ओपन और क्लोज्ड कार पार्किंग के लिए अलग से चार्ज करते हैं।अगर आप फ्लैट बायर्स हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। फ्लैट खरीदारों के लिए झटका देने वाली खबर है। फ्लैट बायर्स को कार पार्किंग खरीदने के लिए भी अधिक पैसे देंगे होंगे। AAAR (Appellate Authority of Advance Rulings) की पश्चिम बंगाल बेंच ने याचिका का सुनवाई करते हुए पहले के एक फैसले को बरकरार रखा है। एएएएआर की पश्चिम बंगाल बेंच ने कहा कि ओपन बिक्री या कार पार्क का उपयोग करने का अधिकार स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं किया गया है। इसलिए इसे कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जा सकता है। ऐसे में इसपर जीएसटी लगना चाहिए। दरअसल AAAR का फैसले ईडन रियल एस्टेट की अपील पर आया है। यानी आपके लिए घर खरीदना और महंगा हो जाएगा। कार पार्किंग पर जीएसटी के बोझ का असर फ्लैट बायर्स पर पड़ने वाला है।
दरअसल अप्रैल 2019 से नॉन अफॉडेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 5 फीसदी सीएसटी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लग रहा था । लेकिन अब से सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर बिल्डर के पास पुरानी जीएसटी की रेट से 12 फीसदी जीएसटी इनपुट क्रेडिट के साथ पे करने का विकल्प होगा । यानी इसका मतलब है कि इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को सेट ऑफ किया जा सकता है। इस फैसले के बाद या फ्लैट खरीदारों पर बोझ और बढ़ने वाला है। ऐसे में लोग या तो कार पार्किंग के बिना फ्लैट खरीदेगे या फिर फ्लैट खरीदने के लिए अधिक पे करेंगे। बिना पार्किंग के फ्लैट खरीदना और बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा।
गौरतलब है कि साल 2020 में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (Maha-RERA) ने फ्लैट बायर्स के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक बिल्डर्स ओपन कार पार्किंग के लिए होमबायर्स से अलग से चार्ज नहीं वसूल सकते हैं, अगर कार पार्किंग क्लोज्ड है तो बिल्डर्स चार लाख तक अलग से वसूल सकते हैं। महारेरा ने कहा था कि ओपन कार पार्किंग कॉमन एरिया के अंतर्गत आता है, इसलिए बिल्डर द्वारा अलग से चार्ज करना गलत है।