अध्यादेश से छिन गई ताकत, अब क्या करेगी केजरीवाल सरकार
नई दिल्ली
केन्द्र सरकार ने 'दानिक्स' कैडर के 'ग्रुप-ए' अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण' गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र सरकार के बीच फिर तलवारें खिंचने के आसार नजर आ रहे हैं। केंद्र के इस अध्यादेश को जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिन में ही आरोप लगाया था कि केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है। 'आप' ने इसे सुप्रीम कोर्ट के साथ 'छलावा' करार दिया है, जिसने 11 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार में सेवारत नौकरशाहों का नियंत्रण इसके निर्वाचित सरकार के हाथों में सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को इसके दायरे से बाहर रखा था। दिल्ली की लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री आतिशी ने कहा कि केन्द्र का अध्यादेश ''स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है।''