अब अंडे भी होंगे एक्सपायर, पैकेट पर लिखी होगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट
लखनऊ
अब अंडे भी एक्सपायरी होंगे। कोल्ड स्टोरेज से निकलने के 13 दिन के बाद उनके इस्तेमाल पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। एक्सपायरी डेट अंडा के पैकेट पर भी चस्पा करनी होगी।
जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने सोमवार को आमजन को अंडों के प्रति जागरूक करने के लिए गाइडलाइन जारी की। यह गाइडलाइन 15 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएगी। जनस्वास्थ्य और कुक्कुट विकास की निगरानी के लिए डीएम ने जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन, जिला उद्यान अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम भी गठित की है।
डीएम ने बताया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानक के अनुसार 150 किमी से अधिक दूरी से अंडों का परिवहन केवल 10-15.5 सेंटीग्रेट तापमान वाले रेफ्रीजेरेटेड वाहन से ही होना चाहिए। वाहन में जीपीएस और डाटा लॉगर डिवाइस अनिवार्य होगा। अंडों के ट्रे पर स्टीकर होगा जिसमें उत्पादन दिनांक, स्थान, पिनकोड होना चाहिए। बाक्स पर भी उसी तरह का स्टीकर होना चाहिए। बाहर निकलने के बाद अंडा को दोबारा कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में तीन माह तक अंडे को संरक्षित किया जा सकता है। उसमें तापमान चार से सात डिग्री सेल्सियस होना चाहिये।