रिषी इंटरप्राइजेस एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन की जाँच की गई
अशोका गार्डन क्षेत्र में कार्रवाई से गैस रिफिलिंग संचालकों में मचा हड़कंप
भोपाल। राजधानी भोपाल के हर गली-मोहल्ले में अवैध गैस रिफलिंग तथा घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायतों पर यदा कदा कार्रवाई की गाज गारती रहती है।
इसी क्रम में अशोका गार्डन क्षेत्र की दो दुकानों पर जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार के निर्देशन में सोमवार को जिला खाद्य कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल, मोहित मेघवंशी एवं मयंक द्विवेदी के साथ औचक रूप से छापामार कार्यवाही करते हुये अशोका गार्डन स्थित रिषी इंटरप्राइजेस एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल की जाँच की गई तो गैस सिलेंडरों का स्टाक देखकर आंखें चौंधिया गई। जबकि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कनेक्शन धारियों को 2 से 3 दिनों का इंतजार बुकिंग के बाद करना पड़ता है।
जब गैस एजेंसी उपभोक्ताओं की आपूर्ति नहीं करता है और किसी कारण से रविवार या अवकाश दिवस पड़ जाता है तो औने पौने दामों में गैस रिफिलिंग दुकानों से गैस सिलेंडरों को लेना भजबूरी हो जाती है। एक सिलेंडर 1250 से 1600 रूपए की कीमत पर लेना उपभोक्ताओं की मजबूरी हो जाती है।
अशोका गार्डन, अप्सरा टाकिज, ऐशबाग, जिंसी, छोला, दिलकुशा बाग, काजी कैंप, डीआईजी करोंद, भानपुर, आनंद नगर सहित राजधानी भोपाल की हर आवासीय क्षेत्र में गैस रिफिलिंग दुकानों का संचालन हो रहा है। जहां देर रात तक अत्यावश्यक गैस सिलेंडरों का कारोबार हो रहा है। कई दुकानों से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति घर पहुंच सेवा पर मुंह मांगे दामों में की जा रही है।
बता दें कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के लिए खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश हैं। साथ ही कलेक्टर भोपाल द्वारा जिले में अवैध गैस रिफलिंग तथा घरेलू गैस के दुरूपयोग की शिकायतों पर त्वरित जांच एवं सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित कर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार के निर्देशन में सोमवार को जिला खाद्य कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री पुष्पराज पाटिल, श्री मोहित मेघवंशी एवं श्री मयंक द्विवेदी के साथ औचक रूप से छापामार कार्यवाही करते हुये अशोका गार्डन स्थित रिषी इंटरप्राइजेस एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल की जाँच की गई।
जांच में रिषी इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर श्री प्रदीप असवानी पर 01 नग आंशिक भरा घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 केजी, 05 कि.ग्राम व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 नग आंशिक भरा, 5 केजी अमानक स्तर के 07 नग खाली, 5 नग गैस अंतरण यंत्र एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल प्रोपराईटर श्री इंदर रावत पर 13 नग 10 भरे, 01 नग आंशिक भरा, 02 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 केजी, 5 केजी अमानक स्तर के 07 नग खाली, 05 कि. ग्राम व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 नग आंशिक भरा, 3 केजी अमानक स्तर के 02 नग खाली, 01 नग तौल कांटा, 2 नग गैस अंतरण यंत्र जप्त किया जाकर मौका पंचनामा बनाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किये गये। जिसे कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।