पुलिस अधीक्षक ने सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतो के निराकरण हेतु थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को दिये शख्त निर्देश
सिंगरौली
मो. यूसुफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतो के निराकरण हेतु थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को दिये शख्त निर्देश। थाना प्रभारियों को हिदायत दी गई कि बिना रिपोर्टिंग के लेवल-1 से लेवल-2 पोर्टल में स्थानान्तरित हुई तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही।
एसपी सिंगरौली ने कहा कि एल-1 स्तर पर सभी शिकायतों की जॉच निर्धारित अवधि में पूर्ण कर ली जाए, यदि शिकायत का स्वरूप विस्तृत होने के कारण उक्त अवधि में जॉच करना संभव ना हो तो इसकी अंतिम प्रगति की जानकारी संबंधित लेवल-1 अधिकारी राजपत्रित अधिकारी (त्रशह्य) की अनुशंषा उपरांत पोर्टल में आवश्यक रूप से फीड किये जाने के निर्देश । यदि किसी भी शिकायत में लेवल-1 स्तर के अधिकारी के द्वारा 07 दिवस में जॉच की अंतरिम प्रगति सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर अपलोड नही की जाती है एंव शिकायत बिना रिपोटिंग के लेवल-2 (पुलिस अधीक्षक) स्तर पर स्थानान्तरित होती है तो संबंधित जॉचकर्ता एवं थाना प्रभारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश।
उन्होने कहा कि लेवल-1 स्तर पर कोई शिकायत 04 (चार) दिन तक पूर्ण नही हो पाती है तो थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक को रेडिया कॉन्फ्रेसिंग/दूरभाष पर कारण से अवगत कराये जाने के निर्देश ।सी.एम. हेल्पलाईन में लेवल-2, 3, 4 स्तर पर शिकायत स्थानान्तरित होती है तो, एल-1 अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी तय की जायेगी । लेवल-2, 3, 4 पर स्थानान्तरित होने वाली शिकायतों में लेवल-1 स्तर अधिकारी अपने स्तर पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन त्वरित रूप से (24 घण्टे के अन्दर) कार्यालय भिजवाकर शिकायत का निराकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
एसपी सिंगरौली ने कहा कि जब कोई अधिकारी (शिकायत जॉचकर्ता) अवकाश में जाता है एवं उसके पास लेवल-1 स्तर की कोई शिकायत जॉच में लंबित रहती है तो उसे तत्काल किसी अन्य जॉचकर्ता को स्थानान्तरित किया जाये। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर आवेदक के द्वारा जो शिकायत की गई है, उस शिकायत के संबंध में क्या कार्यवाही की गई, पोर्टल में स्पष्ट उल्लेख किया जाये। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को बिना परीक्षण किये कार्य क्षेत्र से बाहार न किया जाये एवं शिकायतकर्ता की सहमति के बिना मोबाईल नंबंर अपडेट कराकर शिकायत बंद न कराई जाये। यह संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी अनुशासनात्मक कार्यवाही।
एसपी सिंगरौली ने कहा कि शिकायत बंद कराने हेतु किसी प्रकार से शिकायतकर्ता पर अनैतिक दबाव बनाना जॉचकर्ता अधिकारी को भारी पडेगा। शिकायत प्रकाश में आने संबंधित अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी अनुशासनात्मक कार्यवाही। उन्होने कहा कि 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों को गंभीरता परीक्षण किया जाये। 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु निर्धारित किया गया चैनल थाना प्रभारी दिन-प्रतिदिन कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराते हुये उसका फीडबैक प्राप्त करें। 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों की राजपत्रित अधिकारी शिकायत जॉच की तस्दीक कर आवेदक को अवगत कराते हुये फीडबैक प्राप्त करेगे। यदि शिकायतकर्ता इसके बावजूद भी कार्यवाही से सन्तुष्ट नही होता है तो शिकायत के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं आवेदक से मिलकर उनकी शिकायतो का करायेगे निराकरण।